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पंजाब सरकार ने पतंगबाजी के धागे को लेकर कड़ी कार्रवाई की अगर बेगुनाहों को खतरा हुआ

पंजाब सरकार ने पतंगबाजी के धागे को लेकर कड़ी कार्रवाई की

पंजाब सरकार ने चाइना डोर से पतंग उड़ाने वालों को पांच वर्ष की कैद और एक लाख रुपये की सजा सुनाई जाएगी। सरकार ने ऐसे व्यक्तियों को कड़ी चेतावनी दी है। आपको बता दें कि लोहड़ी, मकर संक्रांति और बसंत पंचमी के त्यौहारों के दस्तक देते ही पतंगबाजी के शौकीनों द्वारा एक बार फिर से घातक चाइना डोर के इस्तेमाल के कारण बेगुनाह इंसानों और बेजुबान पशुओं के सिर पर मौत का खतरा मंडराने लगा है।

पंजाब सरकार: DC सुरभि मालिक ने सख्त शब्दों में चेतावनी दी है कि जिला व पुलिस प्रशासन ने विभागीय कर्मचारियों की अलग-अलग टीमें बनाकर बड़ा ऑप्रेशन चलाया जाएगा। जिसमें कर्मचारियों द्वारा जरूरत पड़ने पर चाइना डोर की बिक्री करने वाले संदिग्ध दुकानदारों की दुकानों, गोदामों और घरों में भी जांच की जाएगी। अगर चाइना डोर मौके पर कर्मचारियों को मिलती है, तो मौके पर ही दुकानदार के खिलाफ मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई की जाएगी। DC ने कहा कि पतंग बाजी के सीजन में कर्मचारियों की टीमें गश्त कर चाइना डोर खरीदने, बेचने और पतंग उड़ाने वाले लोगों पर नजर रखेंगे। चाहे कोई नाबालिग हो या वयस्क, चाइनीज डोर का इस्तेमाल करने वाला कोई फर्क नहीं पड़ता।

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पतंगबाजी के सीजन में चाइना डोर की चपेट में आने से हर साल कई बेगुनाह लोगों और बेजुबान पक्षियों की जान जाती है। विपिन भाटिया, एक पक्षी प्रेमी, ने बताया कि हर वर्ष चाइना डोर से सैंकड़ों बेजुबान परिंदे अपनी उड़ान खो देते हैं और जमीन पर रेंग-रेंग कर मर जाते हैं।

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पंजाब सरकार: गुरदासपुर डीसी और पुलिस प्रमुख के निर्देश पर सीआईए स्टाफ के इंस्पेक्टर कपिल कुमार की वीडियो क्लिप भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। पंजाब सरकार: जिसमें वह खुले शब्दों में चाइना डोर का उपयोग करने वालों को चेतावनी दे रहे हैं। आपको बता दें कि जिला प्रशासन ने विभिन्न विभागों के कर्मचारियों को अलर्ट किया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में खोज अभियान चलाएं। ताकि चाइना डोर खरीदने, बेचने और इस्तेमाल करने वालों को पकड़ लिया जाए। गुरदासपुर जिला और पुलिस प्रशासन ने आरोपियों को पांच वर्ष की सजा और एक लाख रुपए की सजा सुनाई है।

 

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